घरेलू , वाणिज्यिक , निजी संस्थान , निजी नलकूप एवं लघु व मध्यम औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

बिजली विभाग में ‘‘एकमुश्त समाधान योजना‘‘ 08 नवम्बर से लागू

बरेली । जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के  विधुत उपभोक्ताओं के लम्बित बिलों पर विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है। यह योजना दिनांक 08 नवम्बर से दिनांक 31 दिसम्बर 2023 की अवधि में लागू की गयी है। इसका लाभ घरेलू (एल0एम0वी0-1), वाणिज्यिक (एल0एम0वी0-2), निजी संस्थान (एल0एम0वी0- 4बी), निजी नलकूप (एम0एल0वी0-5) एवं लघु एवं मध्यम औद्योगिक श्रेणी (एल0एम0वी0-6) के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके साथ ही विगत में चोरी के प्रकरणों में लम्बित राजस्व निर्धारण के देयों में भी छूट का प्राविधान किया गया है।

‘‘एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0)‘‘ के अन्तर्गत प्रथम अवधि 08 नवम्बर से दिनांक 30 नवम्बर 2023 तक, द्वितीय अवधि में 01 दिसम्बर से दिनांक 15 दिसम्बर 2023 तक तथा तृतीय अवधि में 16 दिसम्बर 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक तीन खण्डों/अवधि में लागू रहेगी।

बिजली विभाग में ‘‘एकमुश्त समाधान योजना‘‘ 08 नवम्बर से लागू

निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिये अधिभार की गणना 31 मार्च 2023 तक के मूल बकाये पर की जायेगी तथा अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिये यह गणना 31 अक्टूबर 2023 तक के बकाये पर की जायेगी। उपभोक्ता अपना पंजीकरण uppcl.org वेबसाइट के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं, जिस पर छूट सम्बंधी सभी सूचनाएं ऑनलाइन प्रदर्शित होगीं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय अथवा किसी भी विभागीय कैश काउंटर में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं व छूट सम्बंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता अपने शेष बकाये को एक साथ अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर भुगतान कर सकते  हैं। पंजीकरण उपरांत उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर अथवा किसी भी विभागीय कैश काउंटर के माध्य से अथवा uppcl.org वेबसाईट पर जाकर भुगतान कर सकते हैं। 30 नवम्बर 2023 तक अर्थात योजना की प्रथम अवधि में पंजीकरण करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अतः उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवम्बर तक पंजीकरण किया जाये। बकाये का एकमुश्त भुगतान करने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा करने हेतु अधिकतम 30 दिन का समय दिया जायेगा। जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। किश्तों का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को बकाये की किश्त प्रतिमाह अपने विद्युत बिल के साथ जमा करनी होगी। किश्तों को नियत तिथि तक जमा ना करने (डिफॉल्ट) की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

विधुत  के प्रकरणों में लम्बित राजस्व निर्धारण के देयों में छूट का किया गया है प्राविधान

विधुत  चोरी प्रकरण में जुर्माने में छूट हेतु एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त अथवा किश्तों के माध्यम से अपने ‘‘राजस्व निर्धारण‘‘ की राशि में छूट का अवसर प्रदान किया जा रहा है। पंजीकरण हेतु राजस्व निर्धारण का 10 प्रतिशत जमा करना होगा।

30 नवम्बर 2023 तक पंजीकरण राशि (10 प्रतिशत) जमा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। पंजीकरण राशि, शेष राजस्व निर्धारण राशि तथा शमन शुल्क का भुगतान विभागीय वेबसाइट uppcl.org  से रेड पोर्टल पर अथवा किसी भी विभागीय कैश काउंटर पर किया जा सकता है, जिसको खण्ड/उपखण्ड द्वारा रेड पोर्टल पर समायोजित किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत चोरी के प्रकरण में पूर्ण निस्तारण के लिये विद्युत संयोजन लेना आवश्यक है। अगर संयोजन नहीं है तो पंजीकरण से पूर्व झटपट पोर्टल पर आवेदन करना होगा तथा उक्त का साक्ष्य पंजीकरण के समय प्रस्तुत करना होगा। संयोजन लेने के पश्चात 12 महीने तक लगातार नियमित रूप से बिल जमा करने के उपरांत ही चोरी के प्रकरण में दर्ज मुकदमा वापस लिया जायेगा। यदि विधुत संयोजन पूर्व से है तब भी नियमित भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। इस योजना के अन्तर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। उपभोक्ताओं को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लम्बित है तो समाधान होने पर और पूर्ण भुगतान करने बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा। किसी भी न्यायालय, लोक अदालत और डिस्काम कार्यालय में पहले निपटाए गये मामलों को योजना में शामिल करने के लिये दोबारा नहीं खोला जायेगा। इस प्रकार का लाभ चोरी के प्रकरणों में पहली एवं अंतिम बार दिया जा रहा है। समस्त को इस योजना से लाभान्वित होने का यह प्रथम एवं अंतिम अवसर है। निर्धारित अवधि के उपरांत चोरी में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो सम्बंधित अधिशासी अभियंता एवं एसडीओ कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उप्र पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट uppcl.org पर उपभोक्ता कार्नर>सेवाअनुरो>बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। इन उपभोक्ताओं की पी डी फाइनल बिल के सापेक्ष वितरण निगम द्वारा योजना अवधि में छूट की गणना करते हुये अधिभार की छूट के उपरांत भुगतान योग्य धनराशि की ऑनलाइन भुगतान एकमुश्त कराते हुये शेष धनराशि का अपलेखन (waiver) कर इनकी पी0डी0 ऑनलाइन फाइनल की जा सकती है।

योजना हेतु अर्ह सभी बकायेदारों को योजना का लाभ लिये जाने एवं योजना में किश्तों की सुविधा लेने वाले उपभोक्ताओं को ससमय किश्तों के भुगतान हेतु प्रेरित किया जायेगा, जिससे बकायेदार उपभोक्ता से वसूली हेतु की जाने वाली विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही से बच सकें। उपभोक्ताओं के बिल संशोधन के लिये नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।