लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड में खाली 45000 से अधिक पदों को भरने के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी. शासन की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई है. सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है.
प्रमुख सचिव होमगार्ड राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिलने के बाद बोर्ड द्वारा एनरोलमेंट किए जाएंगे. इसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी.
भर्ती के लिए 18 से 30 वर्ष तक की आयु सीमा तय की गई है. मौजूदा समय उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 118000 पद स्वीकृत हैं. वर्तमान में 73000 होमगार्ड कार्यरत है. ऐसे में पूरे प्रदेश में करीब 45000 से अधिक पद खाली पड़े हैं. इन पदों पर भर्ती के लिए एक साल से तैयारी चल रही है.
प्रमुख सचिव होमगार्ड राजेश कुमार सिंह ने बताया कि होमगार्ड भर्ती के लिए नए नियम बनाए गए हैं. इसमें पात्रता, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया के मानक तय किए गए हैं. एनरोलमेंट साल के मध्य में यानी 1 जुलाई को जो रिक्तियां रहेंगी. उसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया होगी. भर्ती में आरक्षण के नियमों का पूरा पालन किया जाएगा.
100 नंबर की लिखित परीक्षा: शासनादेश के अनुसार लिखित परीक्षा 100 नंबर की होगी. लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे. इन्हें हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा. परीक्षा का पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा.
वहीं, फिजिकल परीक्षा पास करने के लिए पुलिस अभ्यर्थियों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी. महिला अभ्यर्थियों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी. जो अभ्यर्थी तय समय के अंदर दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे, उनके एनरोलमेंट को पात्र नहीं माना जाएगा.
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जिलेवार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. जिले में उपलब्ध व्यक्तियों को देखते हुए प्राप्त संख्या में अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जिले स्तर पर डीएम या डीएम की ओर से नामित किसी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता की कमेटी का गठन किया जाएगा. इसमें एसपी या एसपी की ओर से नामित कोई डिप्टी एसपी सदस्य होगा. इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक और सीएमओ या उनकी ओर से नामित राजपत्रित अधिकारी, युवा चिकित्सा अधिकारी सदस्य होंगे.
पात्रता और शैक्षिक योग्यता
अभ्यर्थियों को उस जनपद का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा, जिस जनपद की खाली पद के लिए आवेदन किया गया है.
शैक्षिक योग्यता 10वीं कक्षा पास या समकक्ष होना अनिवार्य होगा. 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए या होने वाले अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे.
सरकारी, अर्ध-सरकारी सेवा में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होंगे.
किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने की स्थिति में अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे.
अभ्यर्थियों की आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
आयु की गणना एनरोलमेंट के वर्ष की 1 जुलाई से की जाएगी.
उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ओबीसी, एससी-एसटी को अधिकतम आयु सीमा की छूट शासन के नियमों के अनुसार मिलेगा.
आयु के प्रमाण-पत्र के लिए हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र ही मान्य होंगे.