लखनऊ : रबी फसलों (गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू) के लिए बीमा कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. इसके लिए किसान pmfby.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा 14447 पर कॉल कर भी जानकारी ले सकते हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से दावों का डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से समय पर भुगतान किया जाता है. रबी फसलों के लिए किसानों को बीमा का सिर्फ डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम देना होता है. शेष धनराशि का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करती है.
अब तक आ चुके 53.23 लाख आवेदन : रबी सीजन 2025-26 के लिए अब तक 15.01 लाख से अधिक किसानों के 53.23 लाख आवेदन आ चुके हैं. 8,90,410 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलों का बीमा कराया जा चुका है. रबी फसलों के लिए 1.5 फीसदी प्रीमियम किसानों की तरफ से दिया जाता है. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2016-17 से 2024-25 तक 351.75 लाख बीमित किसानों ने 339.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों की बीमा कराया.
मंत्री ने बताया कि इस अवधि में 73.79 लाख किसानों को 5679.26 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया. वहीं 2025-26 में खरीफ सीजन में 20.72 लाख बीमित किसानों ने 13.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसलों का बीमा कराया. अभी तक 2.70 लाख किसानों को 215.40 करोड़ क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है.
‘किसान जल्द करा लें फसलों का बीमा’ : कृषि मंत्री ने बताया कि रबी फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय है. जिन किसानों ने अभी तक बीमा नहीं कराया है, वे जल्द बीमा करा लें. शाही ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण कई बार किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता है.
किसान कैसे ले सकते हैं इंश्योरेंस का लाभ? : पीएम फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को एक आवेदन फार्म भरना होता है. यह आवेदन फार्म ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं. किसान अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह पीएम फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
किसान आनलाइन माध्यम से पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर अप्लाई कर कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान नजदीकी बैंक, को-आपरेटिव सोसायटी या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आवेदन कर सकते हैं. आमतौर पर फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को फसल बुआई के 10 दिनों के भीतर अप्लाई करना होता है, तभी इसके लिए पात्र माने जाते हैं.
बीमा के लिए इन प्रमाण पत्रों की जरूरत : राशन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर जो आधार से लिंक हो, पहचान पत्र, किसान का एक पासपोर्ट साइज फोटो, खेत का खसरा नंबर, किसान का निवास प्रमाण पत्र जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, अगर खेत किराए पर लिया गया है तो खेत के मालिक के साथ इकरार नामा की फोटो कॉपी.
फसलों में नुकसान के बाद दर्ज करानी होती है शिकायत : प्राकृतिक आपदा समेत फसलों में होने वाले अन्य तरह के नुकसान की भरपाई के लिए किसान दावा कर सकते हैं. यह दावा नुकसान के 72 घंटे के भीतर नजदीकी सीएससी या कृषि कार्यालय में कर सकते हैं. यहां उनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है. इसके अलावा फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी दावा कर सकते हैं. सत्यापन के बाद किसानों को बीमा लाभ की रकम सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाती है.