सरकार नहीं दे रही है मदरसों को मान्यता,10 हजार रुपए का जुर्माना लगाना गेर कानूनी किया विरोध: मौलाना बरेलवी

10 हजार रुपए जुर्माना नहीं तो मदरसा बंद कर दिया जाएगा।

बरेली । ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मदरसों को नोटिस जारी किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले मदरसों को र्सवे के नाम से डराया गया फिर विदेशी फंडिंग के नाम पर डराया गया, और अब नोटिस देकर हड़काया ज रहा है। मौलाना ने आगे कहा कि संविधान ने अल्पसंख्यकों को शिक्षक संस्थान खोलने और संचालित करने की मुकम्मल इजाजत दी है, इसी वजह से पूरे भारत में मदरसे स्कूल व कॉलेज चल रहे हैं। शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने जिन मदरसों को नोटिस दिया है वो नोटिस संविधान के विरुद्ध है, इसको उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया जाएगा। शिक्षा विभाग का मदरसों पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है, उनको सिर्फ मान्यता देने का अधिकार है, होना तो ये चाहिए था कि जिन मदरसों की मान्यता नहीं है उनको मान्यता दी जाए, जिनके मानक पूरे नहीं है मानक पूरे कराएं जाए , शिक्षा की गुणवत्ता का ख्याल रखा जाए और मदरसों को कक्षा वाइज मान्यता देकर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के अवसर प्रदान किए जाएं। मगर ये सब न करके उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग मनमानी करने पर उतरा हुआ है ताकि मदरसों की संचालन करने वाली समितियां भय भीत होकर मदरसे बंद कर दें।

मौलाना ने कहा कि शिक्षा विभाग ने मुजफ्फरनगर, बहराइच, फतेहपुर, कोशाभी आदि जनपदों में नोटिस भेज कर और मौखिक तौर पर मदरसे से जुड़े हुए मौलाना लोगों को धमकी दी है कि 10 हजार रुपए जुर्माना नहीं तो मदरसा बंद कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का ये ताना शाही रवय्या बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है
अस्ल मामला ये है: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी मदरसा सर्वे के बाद एक बार फिर मुजफ्फरनगर के मदरसे चर्चाओं में है । कारण है कि मुजफ्फरनगर शिक्षा विभाग द्वारा मुजफ्फरनगर के लगभग एक दर्जन से ज्यादा देनी तालीम देने वाले मद्रास को एक नोटिस जारी करते हुए यह पूछा गया है कि अगर उनका मदरसा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 की धारा 18 के अनुसार मान्यता प्राप्त है तो आप मदरसे की मान्यता संबंधित अभिलेखों में तीन दिन के अंदर उपलब्ध कारण और यदि आपका मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी साथ ही आपकी मदद से या विद्यालय को आर टी ई एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी और यदि आपका विद्यालय या मदरसा खुल पाया गया तो प्रतिदिन 10 हजार रुपए का जुर्माना भी आप पर लगाया जाएगा। मद्रास को बेसिक शिक्षा विभाग से नोटिस मिलने के बाद सभी मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया।