69 हजार शिक्षक भर्ती: केशव मौर्य ने बयान दिया तो अखिलेश यादव बोले- ‘कृपा-प्राप्त उप मुख्यमंत्री जी…’  

लखनऊ: सपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार (18 अगस्‍त) को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है। उन्‍होंने सत्तारूढ़ दल भाजपा से कहा कि वह शिक्षा और युवाओं को आपसी लड़ाई और नकारात्मक राजनीति से दूर रखे। सपा प्रमुख ने कहा, “दर्द देने वाले, दवा देने का दावा न करें!”

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्‍स’ पर की गई पोस्ट में कहा, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश के एक ‘कृपा-प्राप्त उप मुख्यमंत्री जी’ (केशव प्रसाद मौर्य) का बयान भी साज़िशाना है। पहले तो आरक्षण की हकमारी में ख़ुद भी सरकार के साथ संलिप्त रहे और जब युवाओं ने उन्हीं के खिलाफ लड़कर लंबे संघर्ष के बाद इंसाफ पाया, तो अपने को हमदर्द साबित करने के लिए आगे आकर खड़े हो गए।

केशव मौर्य ने कही थी ये बात

इससे पहले शनिवार को डिप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ‘एक्‍स’ पर एक पोस्ट में कहा था, शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों की जीत है, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं।

इस पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, दरअसल ये ‘कृपा-प्राप्त उप मुख्यमंत्री जी’ शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ नहीं हैं, वे तो ऐसा करके भाजपा के अंदर अपनी राजनीतिक गोटी खेल रहे हैं।

सत्ता लोलुप सियासत के कारण यूपी कई साल पीछे चला गया

सपा सुप्रीमो ने कहा कि वे इस मामले में अप्रत्यक्ष रूप से जिनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वे ‘माननीय’ भी अंदरूनी राजनीति के इस खेल को समझ रहे हैं। शिक्षा और युवाओं को भाजपा अपनी आपसी लड़ाई और नकारात्मक राजनीति से दूर ही रखे क्योंकि भाजपा की ऐसी ही सत्ता लोलुप सियासत के कारण उत्तर प्रदेश कई साल पीछे चला गया है।

बता दें कि शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) के तहत राज्य में 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जून 2020 में जारी चयन सूची व 6,800 अभ्यर्थियों की पांच जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दिए। जस्टिस ए आर मसूदी और जस्टिस बृजराज सिंह की खंडपीठ ने महेंद्रपाल व अन्य द्वारा एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल की गईं 90 विशेष अपील को एक साथ निस्तारित करते हुए संबंधित फैसला सुनाया।