इस मामले में भी मुख्तार अंसारी दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान

Mukhtar Ansari News: वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को एक और मामले में दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कल सजा कल सुनाई जाएगी। बता दें कि 36 साल पुराने बंदूक के फर्जी लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।

इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन व  तत्कालीन पुलिस अधीक्षक गाजीपुर देवराज के फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस लेने का आरोप है। कूट रचित हस्ताक्षर बनवाकर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया था। इस मामले में अभी तक 10 लोगों की गवाही हो चुकी है। मुख्तार अंसारी पर फर्जी तरीके से असलहे का लाइसेंस लेने का आरोप है।

इन धाराओं में दर्ज था मामला

428,467,468,120B भारतीय दंड संहिता और धारा 30 आर्म्स एक्ट में दोष सिद्ध किया गया और धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दोषमुक्त किया गया। मुख्तार अंसारी पर आरोप पत्र में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा का भी आरोप है। मुख्‍तार अंसारी ने 10 जून 1987 को दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखा था। खुलासा होने पर 4 दिसंबर 1990 को सीबीसीआईडी ने मोहम्‍मदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। इसमें तत्‍कालीन डिप्‍टी कलेक्‍टर समेत पांच लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया।