नई दिल्ली: कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार (20 जून) को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने केजरीवाल की मेडिकल जांच के दौरान उनकी पत्नी सुनीता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के मामले पर भी फैसला सुरक्षित रखा है।
विशेष न्यायाधीश नियाय बिंदु ने आवेदन पर आरोपियों और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा है। अदालत ने बुधवार (19 जून) को मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किए जाने के बाद न्यायाधीश ने हिरासत बढ़ाई, क्योंकि पहले दी गई न्यायिक हिरासत समाप्त हो गई थी।