राजूपाल हत्याकांड में सभी सात आरोपी दोषी करार, साल 2005 का है मामला

लखनऊ: लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड में सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी फरहान को अवैध हथियार रखने के आरोप में चार साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि आरोपी इसरार अहमद, रणजीत पाल, जावेद, आबिद, गुलशन और अब्दुल कवि को हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा पचास पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

प्रकरण में अतीक अहमद और अशरफ भी आरोपी थे। बीते दिनों अतीक व अशरफ की कुछ युवाओं ने हत्या कर दी थी। जीवित बचे आरोपियों को शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुना दी।

साल 2005 में हुई थी हत्या

25 जनवरी, 2005 को इलाहाबाद पश्चिमी से बसपा विधायक राजू पाल की दिनदहाड़े गोलीबारी में हत्या कर दी गई थी। इस गोलीबारी में देवी पाल व संदीप यादव की भी मौत हुई थी। जबकि दो लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे। इस हत्याकांड से ठीक 16 दिन पहले विधायक राजू पाल की पूजा पाल से शादी हुई थी। पूजा पाल ने थाना धूमनगंज में इस हत्या की एफआईआर दर्ज कराते हुए अतीक व उसके भाई अशरफ उर्फ खालिद आदिम को नामजद किया था।