आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की कैद, पत्‍नी को भी सजा

दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की स्‍पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला

रामपुर: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में बुधवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। रामपुर की स्‍पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान, पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा और बेटे अब्‍दुल्‍ला आजम को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट के आदेश पर तीनों को सीधे जेल भेजा जाएगा। इससे पहले अदालत ने मामले में तीनों को दोषी करार दिया था।

लघु उद्योग प्रकोष्ठ के तत्कालीन क्षेत्रीय संयोजक एवं बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में चार्जशीट एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में दाखिल की थी। तीनों ही लोग इस समय जमानत पर चल रहे हैं।