शराब नीति मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत नहीं, कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ाई हिरासत

नई दिल्‍ली: दिल्ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट में शराब नीति घोटाला मामले में मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने केजरीवाल की हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं, स्पेशल जज न्याय विंदु की अदालत में आज की सुनवाई हुई है, जहां ईडी की तरफ से एएसजी एस वी राजू और केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी अदालत में मौजूद रहे और दोनों ने अपनी-अपनी दलीलें दीं।

विक्रम चौधरी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया हुआ है। वकील ने कहा कि 17 अगस्त, 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था और सीबीआई द्वारा मामले में कई चार्जशीट दाखिल की गई है। वह सीबीआई के मामले में आरोपी नहीं हैं, जबकि 22 अगस्त को ईडी ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआई ने पूछताछ भी किया है, लेकिन सीबीआई को अभी तक कुछ नहीं मिला है।

ईडी से भी पूछा गया था सवाल

ईडी ने जो पहला समन जारी किया था। उसके जवाब में ईडी से पूछा गया था कि केजरीवाल को किस हैसियत से समन किया गया है। क्या उनको मुख्यमंत्री के रूप, या पार्टी मुखिया के रूप में या निजी रुप से उनको समन जारी किया गया है? केजरीवाल की तरफ से वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ईडी ने मुझे अगला समन डेढ़ महीने बाद भेजा, मैं किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक संवैधानिक पदाधिकारी को बुलाया जा रहा है। अगर आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं पर कम से कम पद का तो सम्मान करना ही चाहिए।