नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है और फैसला सुरक्षित रखा है। माना जा रहा है कि दो से तीन दिन पर इस पर फैसला आएगा, तब तक उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।
बता दें कि गुरुवार (20 जून) को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इस पर ईडी ने शुक्रवार (21 जून) को हाईकोर्ट का रुख किया था। ईडी ने इस मामले को तत्काल सुनवाई की मांग की। ईडी की याचिका पर सुनवाई को लिए हाईकोर्ट सहमत हो गया है। ईडी का दावा है कि हमको अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया क्या, इसलिए निचली अदालत के जमानत के फैसले पर रोक लगाई जाए। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ईडी के वकील को सलाह दी कि आपको अदालत के फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए।
संजय सिंह ने कही ये बात
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी के केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट जाने को लेकर कहा, मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई? क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी पूरा देश आपको देख रहा है?’
वहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, ‘देश में तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि ईडी किसी को छूट भी नहीं देना चाहती। ईडी अरविंद केजरीवाल जी के साथ देश के आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रही है। अभी तो केजरीवाल जी की जमानत का आदेश अपडेट भी नहीं हुआ था कि ईडी स्टे लगवाने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई। लेकिन अभी हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है और हम आशा करते हैं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा।’