कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को घोषित किया फरार, पेश नहीं हुए तो कुर्क होगी संपत्ति

बरेली: बरेली के जिला जज कोर्ट की अदालत में सोमवार (1 अप्रैल) को इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने तौकीर रजा के पेश न होने पर नाराजगी जताई। अदालत ने मौलाना को फरार घोषित कर दिया है। साथ ही पुलिस को आगे की कार्रवाई का आदेश दिया है। अगली तारीख आठ अप्रैल तय की गई है। अगर मौलाना पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क हो सकती है।

गौरतलब है कि मौलाना तौकीर रजा को साल 2010 के बरेली दंगे का मास्टरमाइंड बताकर एडीजे रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने समन जारी कर उनको तलब किया था। पेश न होने पर कोर्ट की ओर से दो बार मौलाना के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए गए थे, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस बीच मौलाना इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को फौरी राहत दी थी। कोर्ट ने उन्हें 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी दायर करने तक की छूट देते हुए वारंट के अमल पर रोक लगा दी थी। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया कि वह गैर जमानती वारंट पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। केवल होली त्योहार की वजह से समर्पण करने का अवसर दिया है।