FATEHPUR: गोमांस की तस्‍करी करने वाले गैंगस्टर को 44 माह की कठोर कैद की सजा

जिला न्‍यायालय विशेष कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

फतेहपुर: जनपद में लगातार गैंग बनाकर अपराध करने वाले अपराधी को न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है। उस पर 44 माह (तीन वर्ष आठ माह) की कैद के साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। यह अपराधी गोमांस की तस्करी करने के साथ ही तरह-तरह के अपराध भी करता था।

जिला न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने गौ हत्या और मांस की तस्करी करने वाले को कड़ा सबक सिखाया है। दरअसल, जहानाबाद का रहने वाला राजा समाज विरोधी गतिविधियों के चलते जेल में बंद है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक के तहत मुकदमा दर्ज है और न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। मामले पर सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक समरजीत भारती और अलोक तिवारी ने दलीलें पेश कीं और गैंगस्टर को सलाखों के पीछे भेजने में बड़ी भूमिका निभाई।

2020 में छह कुंतल गोमांस के साथ किया गया था गिरफ्तार

विशेष लोक अभियोजक समरजीत भारती ने मामले पर विस्तार से जानकरी दी। उन्होंने बताया कि जहानाबाद पुलिस ने 2020 में आरोपी राजा के खिलाफ गोवध और गोमांस तस्करी करने का मुकदमा दर्ज किया था, जबकि 2019 में आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस की पड़ताल में यह आरोपी 2016 से समाजिक गतिविधियों में लिप्त था। इसी क्रम में उसे 2020 में छह कुंतल गोमांस के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ने कई अन्य साथियों के साथ अपराध करना स्वीकार किया था।

इस मामले में जहानाबाद थाने में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था। लगातार अपराधों को अंजाम दे रहे राजा पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। 2020 में गिरफ्तार होने के बाद से लेकर आज तक वह जेल में ही बंद है। मामले पर लगातार हो रही सुनवाई और अमरजीत भारती की दलीलों का असर दिखा। न्यायालय ने राजा को गौ तस्करी के मामले में दोषी पाया। इसके बाद उसे तीन साल आठ माह की कैद की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका गया।