सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 15 साल की जेल, एक लाख का जुर्माना

विजय मिश्रा के बेटे और नाती को अदालत ने दोषमुक्‍त करार दिया

भदोही: ज्ञानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को सामूहिक दुष्कर्म मामले में 15 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उन पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले शुक्रवार (3 अक्‍टूबर) को एमपी-एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्र को दोषी करार दिया था।

वहीं, इसी मामले में पूर्व विधायक के बेटे विष्णु मिश्र और नाती ज्योति उर्फ विकास मिश्र साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया था। इस फैसले के बाद न्यायालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई और डॉग स्क्वायड, क्राइम ब्रांच संग थाने की पुलिस तैनात की गई है।

समझिए पूरा मामला

रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र सहित कुनबे के छह सदस्यों पर जुलाई, 2020 में केस दर्ज किया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के आगर से उन्हें गिरफ्तार किया गया। विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद वाराणसी की एक गायिका ने पूर्व विधायक, उनके बेटे विष्णु मिश्र, उनके नाती विकास मिश्र के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। इस मामले में करीब तीन साल से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। एक हफ्ते पहले सुनवाई पूरी होने पर सजा के फैसले की सुनवाई की तिथि तय की गई थी। आज सजा को लेकर कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती संग सीओ, ज्ञानपुर थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम अलर्ट मोड में रही।