नई दिल्ली: मार्च का महीना कुछ दिनों में खत्म होने वाला है. इसके साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 भी खत्म हो जाएगा और वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत होगी. लेकिन इस बदलाव के लिए आप तैयार रहें, इसके लिए आपको पहले कुछ जरूरी काम निपटाने होंगे. मार्च में फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, जिससे कि पैसों-रुपयों से जुड़े कई कामों का लेखा-जोखा पूरा करना होता है. आपके लिए यहां हम ऐसे ही जरूरी कामों की लिस्ट दे रहे हैं जो आपको 31 मार्च से पहले पूरे कर लेने हैं.
अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न
टैक्सपेयर्स के लिए ये काम अहम है. 31 मार्च तक अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है. FY 2020-21 (AY 2021-22) के लिए अपडेटेड रिटर्न इस तारीख तक फाइल किया जा सकता है. ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था, या फिर अपनी आय का कुछ हिस्सा दिखा नहीं पाए थे. या फिर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ गलत डीटेल फाइल कर दी थी, ऐसी स्थितियों में वो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट
जनवरी 2024 के लिए अलग-अलग धाराओं के तहत लिए गए टैक्स छूट के लिए टैक्सपेयर्स को मार्च में टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा. अगर सेक्शन 194-IA, 194-IB और 194M के तहत टैक्स डिडक्शन हुआ है तो इसके लिए 30 मार्च के पहले चालान स्टेटमेंट फाइल करना होगा.
GST Composition Scheme
FY 2024-25 के लिए मौजूदा जीएसटी टैक्सपेयर्स GST Composition Scheme के लिए 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं. एक निश्चित टर्नओवर वाले पात्र बिजनेस टैक्सपेयर्स इस स्कीम के लिए आवेदन डाल सकते हैं, जोकि एक ज्यादा सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर स्कीम है. इसके लिए उन्हें CMP-02 फॉर्म भरना होगा. ऐसे जीएसटी टैक्सपेयर्स जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये है, वो इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं. कुछ स्पेशल कैटेगरी के तहत इसे 75 लाख रखा गया है. रेस्टोरेंट के लिए जहां ये 1.5 करोड़ है, वहीं दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 50 लाख है.
टैक्स बचाने के लिए निवेश
अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का दौर भी शुरू हो जाएगा. अगर FY 2023-24 के लिए आप ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आप अपने निवेश पर टैक्स छूट भी क्लेम कर सकते हैं. सेक्शन 80C के तहत आपके पास ऐसे बहुत से निवेश के विकल्प हैं जो टैक्स बचाने का मौका देते हैं, जैसे- PPF, ELSS. सुकन्या समृद्धि, टर्म डिपॉजिट, NPS, और पोस्ट ऑफिस की दूसरी सेविंग्स स्कीम में निवेश किया जा सकता है.
न्यूनतम निवेश की शर्त
पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि सहित ऐसी ही दूसरी सरकार समर्थित योजनाओं में निवेश कर रखा है तो आपको अपने अकाउंट में हर वित्त वर्ष में एक न्यूनतम राशि डालनी ही होती है. पीपीएफ में आपको एक साल में न्यूनतम 500 रुपये और SSY में 250 रुपये तक का निवेश करना ही होता है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को डिफॉल्ट घोषित किया जा सकता है और आपको इसपर जुर्माना देना पड़ सकता है.
FASTag KYC Update
फास्टैग यूजर्स के लिए भी 31 मार्च की डेट जरूरी है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के लिए फास्टैग की KYC डीटेल्स अपडेट करने के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है. पहले इसके लिए आखिरी तारीख 29 फरवरी थी, जिसे अब 31 मार्च कर दिया गया है. आप अपने फास्टैग कंपनी के हिसाब से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की वेबसाइट या फिर इंडियन हाईवेज़ मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पोर्टल पर जाकर अपने फास्टैग की KYC डीटेल्स अपडेट कर सकते हैं. ऐसा न करने की स्थिति में 1 अप्रैल से आपका फास्टैग अकाउंट और डिवाइस अवैध हो जाएंगे.