यूपी के उद्यमियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना की गाइडलाइन जारी

इन उद्यमियों को नहीं मिलेगा लाभ

लखनऊ: योगी सरकार ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में प्रदेश लागू करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत जीएसटीआईएन व टीआईएन लेने को पात्र वाले उद्यमी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। 18 से 60 साल तक के सूक्ष्म उद्यमियों को ही यह लाभ मिलेगा। एमएसएमई विभाग ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। 14 अगस्त 2023 तक उद्यमी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकृत हैं। जीएसटी विभाग द्वारा संचालित बीमा योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। ऐसे उद्यमी दुर्घटना होने की स्थिति में इस योजना का लाभ पा सकेंगे। उनके लिए विभागीय पोर्टल msme.up.gov.in पर पंजीकृत होना बाध्यकारी नहीं होगा। उद्यमी द्वारा पोर्टल पर आवेदन के साथ 10 रुपये के स्टांप पेपर पर तय प्रारुप पर ब्यौरा देना होगा। इसमें बताना होगा कि उद्यमी वास्तविक रूप से उत्पादन अथवा सेवा क्षेत्र में कार्यरत है।