स्कूली वैन में अनिवार्य होगा CCTV कैमरा, सरकार ने दिया तीन महीने का समय

छात्रों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला

लखनऊ: स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रमुख सचिव परिवहन लक्को वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 222 के तहत स्कूल वैन और बसों में अनिवार्य सीसीटीवी कैमरों का प्रावधान होगा। इसमें राज्य में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने में लगी बसें भी शामिल होंगी। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, सीसीटीवी लगवाने के लिए 3 माह का समय दिया गया है। स्कूल मैनेजमेंट के साथ वैन के मालिकों की जिम्मेदारी होगी कि यह आदेश का पालन समय से हो जाए।