दिल्‍ली कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, एक अप्रैल तक बढ़ी ईडी कस्टडी

नई दिल्‍ली: शराब नीति घोटाला मामले में दिल्‍ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार (28 मार्च) को मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी चार दिन और बढ़ा दी है। अब वे एक अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में 39 मिनट सुनवाई चली। केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। वे ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग मुख्‍यमंत्री बन गए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट से केजरीवाल की सात दिन की कस्टडी और मांगी थी। दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। कोर्ट में आज दोपहर 1.59 बजे सुनवाई शुरू हुई और दोपहर 2.39 बजे खत्म हुई। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ चार जगह आया है। चार स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया, जिसमें मुझे फंसाया गया। क्या ये चार स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं?

केजरीवाल ने कहा- जनता इस षड्यंत्र का जवाब देगी

इसके जवाब में ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं हैं। वहीं, कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त उनसे पूछा गया कि उप राज्‍यपाल वीके सक्‍सेना ने कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी।