नई दिल्ली: चुनावी बॉन्ड से जुड़े मामले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर लिया है। बुधवार (13 मार्च) को एसबीआई की ओर से अदालत में हलफनामा दाखिल किया गया, जिसके जरिए बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने बताया कि हमने देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश का पालन किया है। चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के चंदे की जानकारी भी उपलब्ध करा दी है।
एसबीआई ने हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीददारों के नाम और रकम के डिटेल्स चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। चुनावी बॉन्ड भुनाने की तारीख, चंदा हासिल करने वाले राजनीतिक दलों के नाम की जानकारी भी आयोग को दे दी गई है।
स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को दी पूरी जानकारी
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि 14 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के बारे में चुनाव आयोग को डिटेल्स पहुंचा दिए गए हैं। एक अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए, जबकि एक अप्रैल, 2019 से 11 अप्रैल, 2019 के बीच कुल 3,346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और उनमें से 1,609 भुनाए गए।
एसबीआई के अनुसार, एक अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच 22,217 बांड खरीदे गए। इनमें से 22,030 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पार्टियों ने कैश कराया। जिन बॉन्ड को किसी ने कैश नहीं कराया, उनके रुपए पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिए गए। एसबीआई की ओर से इस बारे में जानकारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल के रूप में पेन ड्राइव के जरिए चुनाव आयोग को सौंप दी है।