सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जमानत, चुनाव प्रचार पर रोक नहीं

नई दिल्‍ली: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में शुक्रवार (10 मई) को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। पीठ ने कहा कि चुनावों से 48 घंटे पहले हम केजरीवाल को पर्याप्त समय दे रहे हैं। केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उन्हें दो जून को सरेंडर करना होगा।

तिहाड़ जेल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट जाएगा। फिर ट्रायल कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज आर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगा। ट्रायल कोर्ट का रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को जेल प्रशासन रिलीज करेगा।

आज या कल आएंगे बाहर

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। हालांकि, अभी तक लिखित आदेश नहीं आया है। अभी यह देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों के आधार पर जमानत मिली है। शाम तक अगर कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं तो केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे अन्यथा उन्हें फिर शनिवार तक का इंतजार करना होगा।

कोर्ट ने सुनाई के दौरान एसजी से पूछे सवाल

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रही बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यदि आप कुछ तर्क जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैंने हलफनामा दाखिल कर दिया है, इस पर कोर्ट ने कहा कि हम 1 जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं हम आदेश पारित कर रहे हैं।

बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह 10 दिन तक ईडी की हिरासत में रहे थे। एक अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। इस तरह से वह गिरफ्तारी के बाद के 51 दिनों में से 41 दिन जेल में रहे हैं।