केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्यपाल व केंद्र ने मांगा जवाब

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने केरल के राज्‍यपाल और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

नई दिल्‍ली: देश की शीर्ष अदालत ने सोमवार को केरल सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। बता दें कि केरल सरकार ने याचिका में राज्यपाल के खिलाफ आरोप लगाया है कि वह राज्य विधानसभा चुनाव द्वारा पास कई विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेपी पारदीवाला की पीठ ने सीनियर एडवोकेट केके वेणुगोपाल के सबमिशन पर यह नोटिस जारी किया है। सबमिशन में केके वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित आठ विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं।

24 नवंबर को अगली सुनवाई

शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी को नोटिस जारी कर पूछा है कि या तो वह या फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुनवाई में शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर शुक्रवार (24 नवंबर) को अगली सुनवाई करेगा।