Bahraich Rape-Murder Case: जनपद बहराइच में मासूम से रेप कर हत्या करने वाले आरोपी को फास्ट्रेक कोर्ट की तरफ से फांसी की सजा सुनाई गई है. जिले की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि 21 फरवरी 2024 को कैसरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव मे घर के बाहर खेल रही 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक ने जबरन रेप कर हत्या कर दिया गया था.
मुकदमा लिखें जाने के बाद से लगातार इस मामले में पुलिस की तरफ से मजबूत पैरवी की जा रही थी. पुलिस की तरफ से की गयी मजबूत पैरवी और घटना मे मिले पर्याप्त सुबूतों के आधार पर पाकसो एक्ट न्यायलय दीपकान्त मणि ने रेप के आरोपी राजेश उर्फ लाला को फांसी की सजा और एक लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया है.
कोर्ट के फैसले की हो रही तारीफ
पुलिस की तत्परता और न्यायालय की तरफ से दिए गए फैसले की हर तरफ तारीफ की जा रही है. बता दें कि 21 फरवरी 2024 को बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक मासूम बच्ची घर के बाहर खेल-कूद रही थी, तभी एक युवक की नजर उस बच्ची पर पड़ी और उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी.
हैवानियत की हदे की पार
बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के एक युवक ने 21 फरवरी 2024 को इंसानियत को शर्मसार कर दिया. घर के बाहर खेल रही बच्ची से साथ उसने वो किया जो कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता है. अपनी भतीजी की उम्र की लड़की से साथ युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी.
इंसानियत को किया शर्मसार
युवक ने घर के बाहर खेल रही बच्ची अपने हवस का शिकार बना लिया. उसने इसके बाद बच्ची को मार डाला. इसका मतलब सबसे पहले उसने बच्ची के साथ रेप किया फिर उसको मौत के घाट उतार दिया. जिसके बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस एक्शन में दिखी और युवक को कोर्ट के सामने पेश किया गया. गवाहों और सबूतों के आधार पर युवक को फांसी की सजा सुनाई गई है. जिसकी तारीफ हर जगह हो रही है.