यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून असंवैधानिक, अध्यक्ष बोले- आगे क्या करना है फैसला करें

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्‍तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून-2004 को असंवैधानिक करार दे दिया है। इसके बाद प्रदेश के सभी मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, जिससे यहां पढ़ने वाले छात्रों, शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावे ने कहा कि हाईकोर्ट ने मदरसा कानून को असंवैधानिक बताया है। हम कोर्ट के फैसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में फैसला करेंगे कि क्या करना है?

मदरसा कानून में किया जा सकता है बदलाव

डॉ. इफ्तिखार ने कहा कि बीते 20 साल से मदरसे इसी कानून से संचालित हो रहे हैं। अगर इसमें कुछ कमी है तो सुधार किए जा सकते हैं, बदलाव किए जा सकते हैं। हम फैसले का विश्लेषण करेंगे। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं।