हरियाणा के जींद जिले में सफीदों सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने के मामले में सजा सुनाई गई है। एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने मुआना निवासी रिंकू, बिजेंद्र, अमित और बिजेंद्र को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाते हुए, 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने पीड़ित को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से 5 लाख रुपये मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं।
7 जून 2020 की है घटना...
दरअसल सदर थाना पुलिस को 8 जून 2020 को दी शिकायत में एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया था कि,7 जून को जान से मारने की धमकी देकर 4 लोगों ने उसके 12 वर्षीय बेटे के साथ कुकर्म किया। पुलिस ने चारों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। वहीं जांच में चारों आरोपियों के नाम सामने आए।
आरोपियों के खिलाफ मिले ठोस सबूत...
उपनिरीक्षक छत्रपाल सिंह ने चारों आरोपियों रिंकू, बिजेंद्र, अमित और बिजेंद्र को गिरफ्तार कर अदालत में पेशकर जेल भेज दिया था। वहीं मामले में उपनिरीक्षक छत्रपाल ने आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करके अदालत में पेश किए। जिसके आधार पर एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने चारों आरोपियों को 20 साल कैद और 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।