सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर याचिका की सुनवाई टाल दी है। मामले पर अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
दरअसल, हाईकोर्ट ने इसरो जासूसी मामले में पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यूज को सेशन कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी के पहले दी गई जमानत पर लगाई गई 60 दिनों की समय सीमा को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका को सुनवाई के लिए जस्टिस ए.एम.खानविलकर और जस्टिस जेबी परदीवाला की बेंच के सामने आयी।
सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी.राजू ने कहा कि, इस मामले में 4 अन्य व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जांच एजेंसी की दायर लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
बेंच ने कहा कि, वह इन मामलों पर 27 जुलाई को सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, "ऐसी परिस्थितियों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह उचित है कि, 60 दिनों की उक्त समय सीमा को हटा दिया जाए।"