टेलीमार्केटिंग कंपनियों की अनचाही फोन कॉल और मैसेज से आप अब परेशान नहीं होंगे। क्योंकि, अगर वे ऐसा करती पाई गई तो उन पर भयंकर जुर्माना लगेगा। इस नियम को लागू करने को लेकर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तैयारी शुरू कर दी है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर अनचाही कॉल आती है। तो कॉलर को जुर्माना देना होगा। कॉलर को 100 रुपये प्रति पर कॉल जुर्माना देना होगा। खास बात ये है कि, ये राशि सरकारी खजाने में न देकर बल्कि उस उपभोक्ता को दी जाएगी। जिसके नंबर पर कॉल की गयी है।
गौरतलब है कि, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अनचाहे कॉल या मैसेज को रोकने के लिए कड़े नियम बना रखे हैं। स्पष्ट मानदंडों के बावजूद, उपभोक्ताओं को अभी भी विक्रेताओं और टेलीमार्केटरों से बार-बार अनचाहे कॉल का सामना करना पड़ रहा है। ट्राई ने हजारों कनेक्शन काटे हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा देखने को नहीं मिल रहा है।