कानपुरः हिंसा और बवाल मामले में कोर्ट ने तीन और आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पुलिस पर पत्थर और पेट्रोल बम चलाने वाले आरोपी सहित तीन बवालियों की जमानत अर्जी खारिज की गई है। तीनों फिलहाल जेल में हैं। दो आरोपियों की पहचान CCTV फुटेज से की गई थी।
विशेष लोक अभियोजक पंकज त्रिपाठी और एडीजीसी दिनेश अग्रवाल ने बताया कि हिंसा और बवाल मामले में लगातार सुनवाई हो रही है। मुख्य आरोपित दलेलपुरवा का रहने वाला रहमान अली की जमानत अर्जी लगाई गई थी। इसको पुलिस ने पत्थर और पेट्रोल बम फेंकने का आरोपित माना है।
आपको बता दें कि बेकनगंज का रहने वाला अजीजुल रहमान और रायपुरवा का रहने वाला विक्की उर्फ आसिफ को बाद में फुटेज के आधार पर आरोपी बनाया गया था। दोनों हिंसा वाले दिन पुलिस पर पत्थर चलाते नजर आ रहे हैं। तीनों की करीब 9 जमानत अर्जियां लगी थीं। सभी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।