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Daily Insider Desk
• Fri, 15 Jul 2022 7:16 pm IST

नेशनल

राष्ट्रपति निर्वाचन के लिये तय हुई तारीखें,पढ़िये यूपी में कब और कहां होगा निर्वाचन

शिव प्रताप सिंह

उत्तर प्रदेश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति निर्वाचन के लिये मतदान किया जायेगा ।जिसमें की लोकसभा सांसद और राज्य सभा सांसद व विधानसभा सदस्य और विधानपरिषद सदस्य अपना मताधिकार का प्रयोग करेगें ।

 विधानभवन सचिवालय में होगा मतदान

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों और संसद सदस्य 18 जुलाई को  अपने मताधिकार का प्रयोग करेगें ।मताधिकार का प्रयोग वहीं निर्वाचित सदस्य कर सकेगें जिन्हें की निर्वाचन आयोग ने विशेषतया लखनऊ में मत देने के लिए अधिकृत किया हो । जिसकी सुविधा हेतु मतदान स्थल की यहां पर व्यवस्था की गई है। मतदान स्थल विधानभवन सचिवालय के तिलक हॉल में किया गया है । मतदान 18 जुलाई, 2022 को तिलक हाल, विधान भवन, लखनऊ में सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगा।

कैसे करें मतदान

निर्वाचकगण कक्ष संख्या 80 में स्थापित टेबल से मतदान स्लिप प्राप्त कर सकेंगे । टेबल ‘‘’’ से लोक सभा और राज्य सभा के ऐसे सदस्यों, जिन्हें निर्वाचन आयोग ने विशेषतया लखनऊ में मत देने के लिए अधिकृत किया हो, टेबल ‘‘’’ से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रम संख्या 01 से 136 तक, टेबल ‘‘’’ से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रम संख्या 137 से 271 तक तथा टेबल ‘‘’’ से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रम संख्या 272 से 403 तक मतदान स्लिप प्राप्त कर सकेंगे। मतदान स्लिप/परिचय पत्र प्राप्त कर तिलक हाल के उत्तरी बरामदे से मतदान स्थल ‘‘तिलक हाल’’ में प्रवेश करेंगें। तिलक हाल में पहुंचने के पश्चात् टेबल पर रखी निर्वाचक नामावली में हस्ताक्षर करने के बाद संबंधित टेबल ’ ‘से मतपत्र प्राप्त करेंगे।

विशेष पेन से होगा निर्वाचन

गोपनीयता बनाये रखते हुये मतपत्र प्राप्त करने के बाद निर्वाचक चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई पेनप्राप्त करेंगें ।और उसी पेन से अपना मत बूथके अन्दर लिखेंगे। निर्वाचकगण अपना मत अंकित कर पुनः वह पेन वापस कर देंगें और उसके बाद मतपत्र पेटिका में डालने के बाद तिलक हाल के दक्षिणी बरामदे से बाहर चले जायेंगे।

कौन होगा रिटर्निंग अफसर

राष्ट्रपतीय निर्वाचन-2022 में विशेष सचिव, विधान सभा  बृज भूषण दुबे, सहायक रिटर्निंग आफिसर और पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और  अजीत कुमार शर्मा, सहायक रिटर्निंग आफिसर और संयुक्त सचिव और अन्य मतदान अधिकारी उन्हें सहायता प्रदान करेंगे।