नवाबगंज: बर्खास्त पालिकाध्यक्ष शहला ताहिर ने अपने कार्यकाल के दौरान नगर के जेपीएन कॉलेज के पीछे स्थित करीब छह एकड़ तालाब की भूमि पर लगभग 25 लोगों को नजराने के आधार पर आवासीय पट्टे कर दिए थे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष की शिकायत पर शासन ने जांच कराई तो ये पट्टे पूरी तरह अवैध पाए गए। प्रशासक/एसडीएम ने ईओ को नजराना लेकर किए गए पट्टा धारकों को नोटिस देने के साथ ही आगे की कार्रवाही अमल में लाने के निर्देश दिए हैं।
भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नीरेन्द्र सिंह राठौर ने बर्खास्त
पालिकाध्यक्ष शहला ताहिर के नजरान लेकर तालाब की भूमि के पट्टे कर कब्जा कराने की शिकायत
सीएम पोर्टल (लोक शिकायत) पर की गई थी। सीएम पोर्टल पर हुई शिकायत पर विशेष सचिव
ने जिलाधिकारी बरेली को जांच कर कार्यवाही कराने के निर्देश दिए थे। विशेष सचिव के
आदेश पर हुई जांच में इन पट्टों अथवा नजराना संबंधी कोई भी अभिलेख पालिका कार्यालय
में उपलब्ध नहीं पाए गए। प्रशासक/एसडीएम राजीव कुमार शुक्ला ने इन पट्टों को
पूर्णतया अवैध करार दिया है। नजराना लेकर किए गए पट्टों को लेकर एसडीएम ने ईओ शैलेंद्र
कुमार गुप्ता को इन पट्टों के निरस्तीकरण व बेदखली करने के निर्देश दिए हैं। पालिका
ने पट्टा धारकों को नोटिस जारी करने की कार्रवाही शुरू कर दी है।
कुछ ने बेच दी जमीन तो कुछ के बन गए सरकारी आवास
जानकारी के अनुसार, जेपीएन कॉलेज के
पीछे के इस तालाब पर नजराना देकर पट्टा कराने बालों में कुछ ने जमीन बेच दी है तो
वहीं, इस पर डूडा से स्वीकृत होने के बाद यहां कुछ
सरकारी आवास भी बने हुए हैं।