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Daily Insider Desk
• Thu, 3 Feb 2022 8:42 am IST


30 साल पुराने हत्याकांड में अदालत का आदेश, मुख्तार अंसारी व्यक्तिगत रूप से हों पेश

बांदा जेल अधीक्षक कराएंगे पेशी

वाराणसीः 30 साल पुराने बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड के लंबित मामले में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत ने 9 फरवरी को आरोपी मऊ सदर विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी द्वारा बीती तिथियों पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान मुकदमे में अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए वकालतनामा दाखिल करने की अदालत से इजाजत मांगी गई थी।

जेल में परिजन से मिलने की मांगी थी अनुमति
मुख्तार अंसारी की ओर से कहा गया था कि बांदा जेल में उन्हें परिवार के किसी भी व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। किसी परिजन से मिलने के बाद ही वह अपना वकालतनामा अदालत में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पर अदालत ने बांदा जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि मुख्तार अंसारी को परिवार के किसी एक सदस्य अथवा अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जाए ताकि उनका वकालतनामा प्रस्तुत हो सके। अदालत ने फैक्स व ई-मेल के जरिए आदेश की प्रति बांदा जिला जेल के अधीक्षक को भेजने का निर्देश चेतगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक को दिया था।

पर्याप्त सुरक्षा में पेश कराएं
वकालतनामा प्रस्तुत नहीं होने पर अदालत ने बांदा जिला जेल के अधीक्षक को आदेश दिया है कि पर्याप्त सुरक्षा में 9 फरवरी को मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अदालत ने इस आदेश की प्रति बांदा के पुलिस अधीक्षक और वाराणसी के पुलिस आयुक्त को भेजने का आदेश दिया है।

3 अगस्त 1991 को हत्या की गई थी 
पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पिंडरा विधानसभा के प्रत्याशी अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र स्थित उनके आवास के समीप ताबड़तोड़ फायरिंग कर की गई थी। इस मामले में पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। लंबे समय से विचाराधीन इस मुकदमे की अब नियमित सुनवाई शुरू हुई है।