लखनऊ: राजधानी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ‘लल्लू’ को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा उन्हें श्रीकांत शर्मा की ओर से किए गए मानहानि केस में सुनाई गई है।
असल में, अजय कुमार लल्लू
ने डीएचएफएल घोटाले में पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के भी शामिल होने का आरोप लगाया
था। इस पर शर्मा ने
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि केस का किया था। 7 नवंबर, 2019 को यूपी के तत्कालीन
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
अजय कुमार 'लल्लू' को मानहानि का
नोटिस भेजकर एक हफ्ते के अंदर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने यह
नोटिस लल्लू द्वारा सार्वजिनक रूप से उनके विरुद्ध दिए गए झूठे, अमर्यादित और आपत्तिजनक बयानों
को लेकर दिया।
श्रीकांत शर्मा ने सफाई में कही थी ये बात
श्रीकांत शर्मा ने अपनी सफाई में कहा था कि डीएचएफएल या सनब्लिंक कंपनी को हुए धन हस्तांतरण में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। उनकी मुलाकात भी उन कंपनियों के किसी अधिकारी से कभी नहीं हुई। वह सितंबर-अक्टूबर में ही नहीं बल्कि कभी विदेश यात्रा पर नहीं गए। जबकि, अजय लल्लू ने श्रीकांत शर्मा का नाम लेते हुए कहा था कि भाजपा सरकार लगातार प्रदेश की जनता से झूठ बोल रही है, जिससे उसका भ्रष्टाचार छुप सके। उन्होंने पूछा था कि सरकार बताए कि डीएचएफएल में निवेश की अनुमति कब दी गई? हस्ताक्षर कब किया गया? मार्च 2017 के बाद से दिसंबर, 2018 तक किन-किन तारीखों में निवेश किया?