इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68 हजार करोड़ रुपये के शाइन सिटी बिग स्कैम की जांच में सुस्ती को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी, सीरियस फ्राड जांच कार्यालय यानि एसएफआईओ और यूपी आर्थिक अपराध शाखा को आड़े हाथ लिया।
कोर्ट ने कहा कि, आरोपी जनता का पैसा लेकर दूसरे नाम से नई-नई कंपनियां खोलकर पैसे की अदला-बदली करने में जुटे हैं। जेल में बंद कंपनी के डायरेक्टर पॉवर ऑफ अटॉनी देकर जमीन की बिक्री करके पैसा विदेशों में बैठे आरोपियों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा क्रिप्टो करंसी का इस्तेमाल, यू ट्यूब पर दुबई के टापू पर जनता को आकर्षित किया जा रहा है लेकिन एजेंसियों को पता नहीं चल रहा है।
कोर्ट ने तीनों एजेंसियों को आपस में समन्वय बनाकर जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। फिलहाल मामले में हाईकोर्ट ने 21 नवंबर की तारीख दी है। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और जज जे.जे. मुनीर की खंडपीठ ने श्रीराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि, शाइन सिटी कंपनी के पूरे एसेट्स का डाटा जल्द पेश किया जाए। कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम के सोशल मीडिया के संदेशों पर भी कार्रवाई का आदेश दिया है।