Women Reservation Bill: लोकसभा से पास हुआ महिला आरक्षण बिल

पक्ष में 454 और विरोध में दो वोट पड़े

Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर दिनभर चर्चा के बाद बुधवार देर शाम बिल पर पर्ची से वोटिंग कराई गई। वोटिंग में आरक्षण बिल दो-तिहाई बहुमत से पास हो गया। महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े। लोकसभा से पास होने के बाद अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब गुरुवार को राज्यसभा में लाया जा सकता है। यहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो जाएगा। महिला आरक्षण बिल में 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है।

गौरतलब है विपक्षी दल के नेता महिला आरक्षण बिल पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए अपना समर्थन दे रहे थे। महिला आरक्षण बिल में अरक्षण के अंदर आरक्षण लागू करने का अधिकतर दलों के नेताओं ने विरोध किया था। बता दें यह बिल 15 वर्षों के लिए लाया गया है। मजे कि बात यह है तमाम गतिरोध के बावजूद महिला आरक्षण के पक्ष में 454 वोट पड़े हैं, वहीं 2 वोट विरोध में डाले गए हैं।

बता दें नये संसद भवन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल का नाम ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ से होने का एलान किया था। उन्होंने कहा कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के लागू होने के बाद हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। इस अधिनियम को कानून बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। वहीं लोकसभा में बिल पेश होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश करते हुए बताया था कि महिला आरक्षण बिल की अवधि 15 साल होगी। हालांकि इस अवधि को और बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा। मेघवाल ने कहा कि इस अधिनियम के पास होते ही लोकसभा में महिला सीटों की संख्या 181 हो जाएगी। फिलहाल मौजूदा समय में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 82 है।