नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने गुरुवार (21 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी है। स्टेट बैंक ने कहा कि नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने पिछली बार इनकी जानकारी नहीं होने पर एसबीआई के चेयरमैन को फटकार लगाई थी।
इससे पहले 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दें। बैंक ने दोपहर 3.30 बजे ही सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया। बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने एफिडेविट में यह भी लिखा कि बैंक अकाउंट नंबर और केवाईसी के अलावा कोई भी जानकारी नहीं रोकी गई है। सुरक्षा कारणों के चलते चंदा देने वालों और राजनीतिक दलों के केवाईसी नंबर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
पिछली सुनवाई में सीजेआई ने लगाई थी फटकार
पिछली सुनवाई में सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि एसबीआई जानकारियों का खुलासा करते समय सिलेक्टिव नहीं हो सकता। इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें। भारतीय स्टेट बैंक चाहती है हम ही उसे बताएं किसका खुलासा करना है, तब वे बताएंगे। ये रवैया सही नहीं है। इससे पहले बेंच ने 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को बॉन्ड की पूरी डिटेल देने का निर्देश दिया था। हालांकि, बैंक ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वालों की जानकारी दी थी।