नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 मार्च) को गिरफ्तारी से बचाने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) केजरीवाल को 9 समन दे चुका है, लेकिन वे पेश नहीं हुए।
वहीं, अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट से ये भरोसा मांगा था कि अगर वे पूछताछ के लिए ईडी जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है।
22 अप्रैल को होगी सुनवाई
वहीं, हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। अब इस मामले पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। ईडी ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार-बार समन भेजने को लेकर ईडी को तलब किया।