सर्राफा कारोबारी अपहरण कांड में डॉन बबलू श्रीवास्तव सहित दो दोषमुक्त, आठ दोषी करार

प्रयागराज: डॉन ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव समेत 10 आरोपितों के खिलाफ अपहरण और फिरौती के विचाराधीन मुकदमे का फैसला शुक्रवार को सुनाया गया। बबलू श्रीवास्तव और उसके भतीजे संकल्प श्रीवास्तव को दोषमुक्त करार दिया गया, जबकि आठ अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया।

डॉन बबलू श्रीवास्तव बरेली जेल में निरुद्ध है। अभियोजन ने विचाराधीन मुकदमे की गवाही 30 सितंबर 2023 को पूरी कर ली गई थी। मुकदमे की सुनवाई गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत में चल रही थी। अपहरण कांड में 16 अक्टूबर को पहली बार बबलू को प्रयागराज की किसी अदालत में पेश किया गया था। हाई कोर्ट के आदेश पर मुकदमे की सुनवाई प्रतिदिन हो रही थी।

सुरक्षा घेरे में रही विशेष कोर्ट

अपहरण कांड का फैसला सुनाए जाने के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुबह से ही विशेष अदालत के आसपास एक दर्जन से अधिक सशस्त्र पुलिस के जवान तैनात रहे। डॉन बबलू श्रीवास्तव को छोड़कर सभी नौ आरोपित कोर्ट रूम में उपस्थित थे। एक आरोपित अभिषेक उर्फ भोलू जो नैनी जेल में किसी अन्य मामले में निरुद्ध था, उसको भी भारी सुरक्षा के बीच में कोर्ट रूम में ले आया गया था।