शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी, अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्‍ली: दिल्ली शराब नीति मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सात मई तक के लिए बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल) को शराब घोटाला से संबंधित ईडी मामले में केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता और चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत सात मई तक बढ़ा दी है।

बीती 15 अप्रैल को अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष वस्तुत: पेश किया गया। कोर्ट ने कहा कि वह हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा रही है, जब सह-अभियुक्त (बीआरएस नेता के कविता) की न्यायिक हिरासत भी समाप्त हो रही है।

1 अप्रैल को भेजा गया था न्‍यायिक हिरासत में

ट्रायल कोर्ट ने 22 मार्च को उन्हें छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया, जिसे चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया। उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 10 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों और आप के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम था, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ के उक्त आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है। केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए नौ समन को नजरअंदाज कर दिया था। इस मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं। जबकि सिसौदिया अभी भी जेल में हैं, सिंह को हाल ही में ईडी द्वारा दी गई रियायत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी।