आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत, 52 दिनों बाद मिली जमानत  

कौशल विकास घोटाला केस में हाईकोर्ट ने दी 24 नवंबर तक जमानत

नई दिल्‍ली: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्‍यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक सशर्त जमानत दे दी है। साथ ही उन्हें 24 नवंबर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट मुख्य जमानत याचिका पर 10 नवंबर को बहस सुनेगी।

हाईकोर्ट के अधिवक्‍ता सुनकारा कृष्णमूर्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय ने कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें अस्पताल जाने के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का आदेश दिया है। अदालत ने चंद्रबाबू नायडू को मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा न लेने का आदेश दिया है।