बिलकिस बानो के दोषियों को दो दिन में सरेंडर का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को राहत देने से किया इनकार

नई दिल्ली: बिलकिस बानो के दषियों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषियों को राहत देने से साफ़ इंकार कर दिया है। कोर्ट ने दोषियों की याचिका खारिज करते हुए दो दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश सुनाया है। गौरतलब है कि बिलकिस बानो के दोषियों की आत्मसमर्पण करने की समय सीमा 21 जनवरी को समाप्त हो रही है। इस बीच उन्होंने अपने आत्मसमर्पण की समय सीमा बढ़ाने की मांग उठाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जिन पांच दोषियों ने राहत मांगी थी, उनमें गोविंद नाई, प्रदीप मोरधिया, बिपिन चंद्र जोशी, रमेश चांदना और मितेश भट्ट का नाम शामिल हैं। इन सभी दोषियों ने अपने निजी परेशानियों का हवाला देते हुए आत्मसमर्पण में कुछ और समय की मांग की थी।