CAA-NRC: पीएम मोदी, नड्डा व शाह के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली: सीएए-एनआरसी पर उपद्रव को लेकर दायर रिवीजन याचिका एमपी-एमएलए मामलों के विशेष न्यायाधीश एडीजे-13 विकास श्रीवास्तव द्वितीय की अदालत ने भी खारिज कर दी है। इस रिवीजन याचिका में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी। जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह आदि नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया गया था। कहा गया था कि इनके द्वारा रची गई साजिश से उपद्रव हुए और लोगों की जान तक गई। मगर निचली अदालत ने याचिका जनवरी में निरस्त कर दी थी।

खुर्शीदुर्रहमान की ओर से रिवीजन याचिका की गई थी दायर

दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता खुर्शीदुर्रहमान की ओर से यह रिवीजन याचिका दायर की थी। जिसमें 156(3) के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह आदि पर मुकदमा दर्ज कराने का अनुरोध किया था। इसमें कहा गया था कि इनके द्वारा सीएए-एनआरसी को लेकर जो बयानबाजी दी गई। संगठन द्वारा प्रचार सामग्री बांटी गई। उससे माहौल बिगड़ा और उपद्रव हुए। इनके बयानों से समाज में विघटन के हालात पैदा हुए और लोगों की जान तक गई। इस मामले में पुलिस स्तर से मुकदमे को दी गई तहरीर पर सुनवाई नहीं की गई।

मामले में एसएसपी से लेकर सीबीआई आदि स्तर पर शिकायत की गई। बाद में सुनवाई न होने पर निचली अदालत में याचिका दायर की गई। वहां से भी उनकी याचिका जनवरी में खारिज कर दी गई। उस आदेश के खिलाफ रिवीजन दायर किया गया था। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी केएम जौहरी के अनुसार यह रिवीजन याचिका अपर सत्र न्यायालय ने खारिज करते हुए निचली अदालत के आदेश को पुष्ट किया है।