फतेहपुर: व्हाट्सएप पर बिना जाने समझे मैसेज फॉरवर्ड करने से आपको जेल होगी। इतना ही नहीं आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ेगा। इसमें यदि सेक्सुअली मैसेज को फॉरवर्ड किया और किसी ने शिकायत की तो तीन साल के लिए जेल तय है। साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगेगा। बच्चों के मामले में अपराध होने पर यह सजा पांच साल और 10 लाख रुपये है। ऐसे में बिना जाने परखे मैसेज फॉरवर्ड करने से बचें। यह जानकारी साइबर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान दी गई।
नोएडा से डॉक्टर रक्षित टंडन ने फतेहपुर के लोगों को साइबर अपराध के प्रति सजग और सावधान किया। उन्होंने बताया, लोग व्हाट्सएप पर बिना जाने समझे मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऐसे में कई बार न जानते हुए भी लोग सेक्सुअली मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। इतना ही नहीं व्हाट्सएप पर सेक्सुअली फोटो, वीडियो मैसेज साझा करने पर भी गंभीर सजा का प्राविधान है। यदि संबंधित व्यक्ति थाने में इसकी शिकायत कर दे तो कार्रवाई होगी।
इसे आईटी एक्ट के 67ए के तहत अपराध माना गया है। इसमें दोषी को तीन साल की कैद और पांच लाख रुपये का जुर्माना होगा। बच्चों के प्रति अपराध करने पर सजा और भी कठोर है। बच्चों के न्यूड फोटो या उनके आपत्तिजनक मैसेज, वीडियो करने पर आईटी एक्ट सेक्शन 67बी के तहत सजा मिलेगी। जिसमें पांच वर्ष की कैद और 10 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।
ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करना भी अपराध है
साइबर विशेषज्ञ डॉक्टर रक्षित टंडन ने लोगों को ऐसे मैसेज फॉरवर्ड न करने की सलाह दी। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हुए कहा, ऐसा कोई भी मैसेज आए तो उसे फॉरवर्ड न करें। उसे जहां के तहाँ तत्काल डिलीट कर दें। ऐसा करके आप अपराध के भागी नहीं होंगे और अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाएंगे।