लखनऊ: लोकसभा चुनाव के दौरान सभी बैंकों को किसी भी खाते से एक लाख रुपये से अधिक की निकासी व जमा पर जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देनी होगी। यह नियम तब लागू होगा, जब बीते दो माह के दौरान खाते में इस प्रकार जमा व निकासी न की गई हो। वहीं, यदि निकासी 10 लाख रुपये से अधिक की है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को दी जाएगी।
यह निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में चुनाव व्यय को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में दिए गए। बैठक में प्रमुख बैंकों के 51 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक प्रत्याशी को चुनावी खर्च के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा। वह अपने नाम से या अपने एजेंट के साथ संयुक्त खाता खोल सकता है।
इसे नामांकन के एक दिन पूर्व तक किसी भी बैंक (सहकारी बैंक सहित) अथवा डाकघर में खोला जा सकता है। आयोग ने निर्देश दिए गए हैं कि सभी बैंक इस काम के लिए एक समर्पित काउंटर खोलेंगे। खाता खोलते समय ही 200 प्रति वाली चेक बुक (नान पर्सनलाइज) उपलब्ध कराई जाएगी।