सेबी ही करेगी अडानी-हिंडनबर्ग केस में जांच

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, SIT को नहीं होगा ट्रांसफर मामला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग मामले में अपना फैसला सुनाते हुए अडानी समूह को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए सेबी को तीन महीने का और समय दिया है। बता दें कि 24 मामलों में से 22 मामलों में सुनवाई हो चुकी है। जबकि दो मामलों में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सेबी को तीन महीने का और वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा कि सेबी के अभी तक की जांच में कोई कमी नहीं पाई गई है। इसके साथ ही प्रशांत भूषण सहित अन्य लोगों की याचिका को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी के अभी तक की जांच में एफपीआई नियमों से जुड़ी कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। कोर्ट ने बताया कि इस मामले में सीमित अधिकार के आधार पर जांच की गई है। क्योंकि सेबी के रेगुलर ढांचे में प्रवेश करने की कोर्ट की शक्ति सीमित है। स्पष्ट है कि सेबी के मामले में कोर्ट अधिक दखल नहीं देगा। कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच में कोई खामी नहीं है। इस मामले की जांच एसआईटी को नहीं सौंपा जाएगा।