मौलाना तौकीर रजा को ईद पर राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

बरेली: आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार (10 अप्रैल) को राहत मिल गई है। मौलाना तौकीर के एडवोकेट ऐश्वर्य पाठक की पैरवी के चलते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने बरेली के सेशन कोर्ट के आदेश पर स्टे देकर नोटिस जारी किया है। माना जा रहा है कि दिल्ली में मौजूद मौलाना तौकीर रजा ईद पर शहर आकर परिवार और करीबियों के साथ त्योहार मना सकेंगे।

इससे पहले बरेली के एडीजे फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को बरेली के 2010 दंगे का मास्टरमाइंड बताते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया था। बाद में मामला जिला जज की अदालत में स्थानांतरित हो गया था। हाईकोर्ट ने मौलाना को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए थे, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। पिछले दिनों कोर्ट ने मौलाना सहित चार आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।