अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, याचिका पर नहीं की जाएगी तत्काल सुनवाई

नई दिल्ली: शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल को बीते 24 घंटे में तीन बड़े झटके लग चुके हैं। मंगलवार (9 अप्रैल) को गिरफ्तारी और कस्टडी को चुनौती देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट और फिर बुधवार (10 अप्रैल) को वकीलों से जुड़ी मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट से निराशा हाथ लगी। इसके बाद दोपहर में सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल के लिए इंतजार करने वाली खबर आई।

मुख्‍यमंत्री अरविदं केजरीवाल ने दिल्‍ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, शीर्ष अदालत में केजरीवाल की अर्जी पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी। उन्हें अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच नहीं बनेगी और ऐसे में सोमवार से पहले सुनवाई होने की गुंजाईश नहीं है।

हफ्ते में सिर्फ दो बार वकीलों से मुलाकात कर सकते हैं केजरीवाल

बता दें कि मंगलवार (9 अप्रैल) को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और कस्टडी को वैध ठहराया था और उनकी दलीलों को ठुकराते हुए याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद बुधवार सुबह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की वकीलों से जुड़ी दूसरी याचिका को भी खारिज कर दी थी। इस याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी। फिलहाल, केजरीवाल अपने वकीलों से हफ्ते में केवल दो बार ही मुलाकात कर सकते हैं।