नई दिल्ली: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी को मंगलवार (2 अप्रैल) को राहत भरी खबर मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। इसकी जानकारी होते ही उनकी मां ने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है। उसके साथ गलत किया जा रहा है। आज मैं बहुत खुश हूं और मेरे आंसू खुशी के हैं।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया गया। वह 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार हुए थे और करीब 181 दिनों बाद जेल से बाहर आएंगे। संजय सिंह को जमानत ऐसे समय में मिली है, जब पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद हैं।
ईडी ने संजय सिंह की जमानत का नहीं किया विरोध
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय से मंगलवार को पूछा कि क्या उसे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को और ज्यादा समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से इस बारे में जवाब देने को कहा। इसके बाद ईडी की ओर से बताया गया कि जमानत से कोई आपत्ति नहीं है तब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें भी लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आबकारी नीति भ्रष्टाचार के मामले में वह मीडिया में बिल्कुल कोई बयान नहीं देंगे। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम रिकॉर्ड करते हैं कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दी गई थी। इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एडिश्न सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेरे पास बहस योग्य मामला है, लेकिन हम रियायत दे सकते हैं।