नई दिल्ली: धन शोधन मामले में देश की शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सोमवार (18 मार्च) को सत्येंद्र की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं और उनको तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। उन्हें अब जल्द की सरेंडर करना होगा।
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी, 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
8 जनवरी तक बढ़ाई गई थी अंतरिम जमानत
बता दें कि 14 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आप सरकार के पूर्व मंत्री जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई, 2023 को सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।