सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारियां दे SBI

नई दिल्‍ली: इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सभी जानकारियों का खुलासा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। इस दौरान सोमवार को मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI) को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए, जो भी एसबीआई के पास हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि हमने स्‍टेट बैंक से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा था और इसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे। एसबीआई, चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी दे। सीजेआई ने सख्त लहजे में कहा कि जो भी जानकारी है, सबका खुलासा किया जाए। एसबीआई हमारे आदेश का पालन करे।

21 मार्च तक सारी जानकारी उपलब्‍ध कराने का आदेश

वहीं, एसबीआई की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम चुनावी बॉन्ड के नंबर सहित सभी जानकारी देंगे। बैंक अपने पास मौजूद किसी भी जानकारी को छिपाकर नहीं रखेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई एक हलफनामा दायर कर यह भी बताएगा कि उसने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। कोर्ट ने कहा कि एसबीआई, 21 मार्च शाम पांच बजे तक सारी जानकारी उपलब्ध कराएं।

इस बीच केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अंतिम लक्ष्‍य काले धन पर अंकुश लगाना था और सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए कि इस फैसले को अदालत के बाहर कैसे खेला जा रहा है। इस दौरान तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में कुछ निर्देश जारी करने का विचार करने को कहा है। इस मामले में सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला शुरू हो गई है।

प्रशांत भूषण ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसबीआई को फटकार लगाई। अदालत ने एसबीआई से पूछा कि आखिर चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी में प्रत्येक बॉन्ड पर नंबर क्यों नहीं है। प्रशांत भूषण ने कहा कि अदालत ने एसबीआई से सख्त लहजे में कहा कि वह इसका खुलास करे। एसबीआई को 21 मार्च को शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करना होगा।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि हम कानून के शासन और संविधान के अनुसार काम करते हैं। न्यायाधीशों के रूप में हमसे भी चर्चा की जाती है। हम केवल फैसले के अपने निर्देशों को लागू कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे निर्देश

दरअसल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किस्तों में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 अप्रैल, 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत वित्तीय संस्थान है।