महिला पहलवानों का यौन शोषण केस: बृजभूषण ने सिक्योरिटी हटाने पर बोलने से किया इनकार

नई दिल्‍ली: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण मामले की थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। दिल्ली कोर्ट में एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत इसकी सुनवाई करेंगी, जिसमें महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए जाएंगे। सुनवाई के लिए बृजभूषण कोर्ट पहुंच चुके हैं।

इससे पहले मुकदमा करने वाली 3 महिला पहलवानों की सिक्योरिटी हटा लेने पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। गुरुवार को महिला रेसलर्स ने दिल्ली की अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि शुक्रवार को एक पहलवान की कोर्ट में गवाही होनी है, लेकिन इस गवाही से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली।

अदालत ने मुहैया कराई थी सुरक्षा

कोर्ट ने इस याचिका पर पहल के आधार पर सुनवाई की और दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि तीनों रेसलर्स को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अदालत ने अंतरिम आदेश में यह भी कहा कि कोर्ट के अगले ऑर्डर तक महिला रेसलर्स की सुरक्षा न हटाई जाए। वहीं, महिला पहलवानों की सिक्योरिटी हटाने के बारे में पूछे जाने पर बृजभूषण ने कोई जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि मुझसे यह पूछने का अधिकार नहीं है।

सिक्योरिटी हटाने पर विनेश ने उठाए सवाल

बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन की अगुआई करने वाली हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट की। विनेश ने लिखा, ‘जिन महिला पहलवानों की बृजभूषण के खिलाफ कोर्ट में गवाहियां होने वाली हैं, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा हटा ली है।’ मामला गरमाता देखकर दिल्ली पुलिस की ओर से सफाई दी गई और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मामले में पिछली सुनवाई 6 अगस्त को हुई थी।

उस दौरान भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में एक महिला पुलिसकर्मी का बयान दर्ज किया गया था। उसी दिन इस मामले की एक पीड़ित का बयान दर्ज होना था, लेकिन वह स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सकी। तब कोर्ट ने इस मामले की जांच से जुड़ी SI रश्मि के बयानों को दर्ज किया था। रश्मि का बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने क्रॉस-एग्जामिनेशन किया। एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को सुनिश्चित की।

बालिग पहलवानों के केस में इन धाराओं में चार्जशीट

दिल्ली पुलिस ने 6 बालिग पहलवानों के केस में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की है। विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है।