लखनऊ के लक्ष्मण टीले पर आया फैसला, हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य

लखनऊ: टीले वाली मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्षी की तरफ से दाखिल की गई याचिका लखनऊ की सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा हिंदू पक्ष की याचिका पर चलने वाला मुकदमा योग्य है। मुस्लिम पक्ष की रिवीजन में दाखिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 फरवरी को कोर्ट ने आदेश जारी किया है।हिंदू पक्ष ने याचिका की है कि टीलेवाली मस्जिद मंदिर तोड़ कर बनी है।

कोर्ट ने उस मुकदमे को एलाऊ किया था लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उस आदेश के खिलाफ रिवीजन डाली थी। रिविजन को सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी सिविल कोर्ट के फैसले के बाद ये मुकदमा चलने योग्य हो गया।

सिविल कोर्ट में पुनरीक्षण के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट में बताया गया औरंगजेब के कार्यकाल में लक्ष्मण टीला ध्वस्त कर बनाई गई थी।। प्रमाण के रूप में मस्जिद की दीवार के बाहर शेष नागेश पाताल एवं शेष नागेश तिलकेश्वर महादेव एवं अन्य मंदिर स्थित है।